रांची, अक्टूबर 12 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची जिले के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और शहर की सड़कों व प्रमुख चौक-चौराहों पर लगे कैमरों को चालू रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि रांची के जिन 32 पुलिस थानों में अब तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं, वहां कब तक कैमरे लगा दिए जाएंगे। कोर्ट ने गृह सचिव, रांची के एसएसपी और डीजीपी को इस संबंध में समय-सीमा के साथ जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 30 अक्तूबर को होगी। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि सीसीटीवी कैमरे नहीं होने के कारण रांची में चेन छिनतई जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। सड़क दुर्घटनाओं के बाद भी वाहन चालक मौके से बचकर निकल जाते हैं। ऐ...