रांची, जुलाई 3 -- Ranchi News: रांची। न्यायायुक्त एके मिश्रा-1 की अदालत ने जमीन विवाद से जुड़े मारपीट के एक मामले में आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने न्यायिक दंडाधिकारी की ओर से पारित संज्ञान आदेश को सही ठहराते हुए आरोपियों की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। मामला परिवाद संख्या 28026/2024 से जुड़ा है। परिवादी मनोज महतो ने आरोप लगाया था कि 1 सितंबर 2024 की रात नागेश्वर साहू उसकी पत्नी पूजा कुमारी समेत 25-30 लोगों के साथ हथियारों से लैस होकर उनके घर पहुंचे और बाउंड्रीवाल तोड़ने लगे। विरोध करने पर मारपीट की गई तथा मोबाइल फोन भी छीन लिया गया।

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