रांची, अगस्त 5 -- Ranchi News: रांची। न्यायायुक्त अनिल मिश्रा-1 की अदालत ने मारपीट मामले में जेल में बंद आरोपी अमित मिश्रा को जमानत और अन्य दो आरोपियों गौरव सिंह और सौरव सिंह को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की। मामला कोतवाली थाना कांड संख्या 156/2026 से जुड़ा है। अदालत ने गौरव और सौरव को गिरफ्तारी या दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने पर तथा अमित मिश्रा को 10-10 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों पर रिहा करने का आदेश दिया। मामला 12 जुलाई 2026 का है। प्राथमिकी के अनुसार, ओला शोरूम के पास कुछ युवकों द्वारा राहगीरों से अभद्र व्यवहार करने का विरोध करने पर हैसर अली के साथ मारपीट की गई, जिसमें उनके सिर पर चोट लगने का आरोप है।

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