रांची, नवम्बर 4 -- Ranchi News: रांची। अपर न्यायायुक्त देवाशीष मोहापात्रा की अदालत ने गांजा तस्करी के आरोप में जेल में बंद आरोपी रौशन कुमार को जमानत देने से इनकार किया है। अदालत ने उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी। मामला रेल मुरी थाना कांड संख्या 17/2026 से जुड़ा है। आरोपी को डीएसपी चंद्रभूषण कुमार के निर्देश पर 9 अक्तूबर को वंदे भारत एक्सप्रेस में बोकारो रेलवे स्टेशन पर आरोपी के पास से कुल 36.034 गांजा बरामद किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से ही वह जेल में है। यह भी पढ़ें- Ranchi News: अवैध शराब परिवहन मामले में चालक को जमानत नहीं

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