रांची, अक्टूबर 28 -- Ranchi News: रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य के शहरी निकायों में मांस और मांस उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण और बिक्री से जुड़े खाद्य कारोबारियों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) अनिवार्य होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने बीते आठ सितंबर को झारखंड नगरपालिका विनियमावली, 2026 अधिसूचित की है, जिसे राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। यह विनियमावली उन सभी शहरी स्थानीय निकायों पर लागू होगी, जहां झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 प्रभावी है। विनियमावली के अनुसार, स्थानीय प्राधिकार (नगर निगम के नगर आयुक्त तथा नगर परिषद या नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी) नगर सीमा के भीतर पशु वध और मांस दुकानों के लिए स्थान निर्धारित करेंगे। यह भी पढ़ें- झारखंड में जमीन-मकान खरीदना हुआ महंगा, रजिस्ट्री पर अब देना होगा 10% सरचार्ज वध...