Ranchi News: मनमाने तरीके से दुकान तोड़ने पर 5.25 लाख जमा करने का आदेश
रांची, अगस्त 5 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने चतरा में एक व्यक्ति की दुकान तोड़े जाने के मामले में राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है। अदालत ने सरकार को एक सप्ताह के अंदर 5.25 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। इस राशि को समय पर जमा कराने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी चतरा के उपायुक्त को दी गई है। मामला राजेंद्र प्रसाद साहू उर्फ राजेंद्र प्रसाद शौंडिक से जुड़ा है। राज्य सरकार ने एकलपीठ के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की थी। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रार्थी की दुकान तोड़ने की कार्रवाई मनमानी थी। अदालत ने कहा कि सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए बिना कानूनी अधिकार के भवन को तोड़ा गया था। खंडपीठ ने एकलपीठ के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.