रांची, अक्टूबर 12 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटी की अंतरिम कस्टडी से जुड़े मामले में पिता अंकित सिंह की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि पहले पारित आदेश में स्पष्टीकरण या संशोधन की मांग के जरिए दोबारा सुनवाई जैसी राहत नहीं मांगी जा सकती। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। मामले में हाईकोर्ट ने 15 मई को नाबालिग बेटी की अंतरिम कस्टडी मां मेघा सिंह को सौंपने का आदेश दिया था। साथ ही, रांची फैमिली कोर्ट में लंबित गार्जियनशिप मामले का जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के खिलाफ पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर स्पष्टीकरण और संशोधन की मांग की थी। पिता की ओर से कहा गया कि आदेश के बाद उनकी पत्नी गार्जियनशिप मामले की सुनवाई में उपस्थित नहीं हो रही ...