रांची, सितम्बर 29 -- Ranchi News: रांची, संवाददाता। धनबाद में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने जिला अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने प्रिंसिपल जिला जज, धनबाद के 7 अगस्त 2023 के आदेश को निरस्त करते हुए अपील पर नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि अपीलीय अदालत ने जमीन से जुड़े दस्तावेज पर विचार किए बिना यह कह दिया था कि याचिकाकर्ता ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। धनबाद के सरायढेला निवासी तपेश्वर सिंह ने 30 दिसंबर 2004 को सरायढेला मौजा में 11 डिसमिल जमीन रजिस्टर्ड सेल डीड के जरिए खरीदी थी। उन्होंने जमीन का म्यूटेशन कराया और मकान बनाने के लिए खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (माडा) से नक्शा भी स्वीकृत कराया था। बाद में बीसीसीएल ने...