रांची, अगस्त 18 -- Ranchi News: रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने सड़क हादसे में मृत सरकारी कर्मचारी संध्या घोष के आश्रित को राहत देते हुए बीमा कंपनी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अदालत ने मुआवजे की राशि 46.16 लाख से घटाकर 38,02,564 रुपये कर दी, लेकिन बीमा कंपनी की देनदारी बरकरार रखी। साथ ही ब्याज दर 12 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दी। बीमा कंपनी ने दलील दी थी कि मामला हिट एंड रन का है और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 161 के तहत केवल 50 हजार रुपये मुआवजा दिया जा सकता है। हाईकोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि मृतका जिस मारुति ए-स्टार कार में यात्रा कर रही थी, वह बीमा कंपनी से व्यापक बीमा पॉलिसी के तहत बीमित थी। मृतका वाहन में तीसरे पक्ष के रूप में सवार थीं, इसलिए वह वाहन मालिक, चालक और बीमा कंपनी से मुआवजे क...