रांची, अगस्त 24 -- Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। बिना लाइसेंस शहर में आरओ वाटर प्लांट का संचालन करने वाले तीन प्लांट संचालकों पर रांची नगर निगम ने 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई निगम की जलापूर्ति शाखा की ओर से सोमवार को आरओ वाटर बॉटलिंग प्लांट की जांच के दौरान की गई। निगम की टीम ने मोरहाबादी सरना टोली के पास गो जल आरओ, चिरौंदी-बोड़ेया रोड स्थित मां पानी सर्विस आरओ वाटर और मोरहाबादी कुसुम बिहार के पास आरवी आरओ वाटर की जांच की गई। जांच में तीनों इकाइयों का संचालन नियमानुसार अनुज्ञप्ति के बिना पाया गया। इसपर कार्रवाई करते हुए निगम ने प्रत्येक इकाई पर Rs.50 हजार का ऑन-स्पॉट जुर्माना, कुल Rs.1.50 लाख लगाया।

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