रांची, अक्टूबर 14 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। बड़गाईं स्थित 8.86 एकड़ जमीन खरीद-बिक्री की गड़बड़ी के मामले में हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ईडी को चार नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हेमंत सोरेन ने इस मामले में दो याचिकाएं दायर की हैं। एक मामले में ईडी कोर्ट से उनकी डिस्चार्ज अर्जी खारिज किए जाने को चुनौती दी गयी है, जबकि दूसरी याचिका में आरोप पत्र पर ईडी कोर्ट के मामले में लिए गए संज्ञान को चुनौती दी गयी है। हेमंत सोरेन की ओग से कहा गया कि ईडी कोर्ट ने इस मामले में अभियोजन स्वीकृति के बिना संज्ञान लिया है, जो नियमविरुद्ध और असंवैधानिक है। अभियोजन स्वीकृति के बिना संज्ञान नहीं लिया जा सकता। हालांकि ईडी की ओर से इस मा...