रांची, नवम्बर 4 -- Ranchi News: रांची। बड़गाई की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले में आर्किटेक्ट विनोद सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने पीएमएलए की विशेष अदालत द्वारा उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। इससे पहले पीएमएलए की विशेष अदालत ने आर्किटेक्ट विनोद सिंह की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। इस मामले में उनके खिलाफ आरोप भी गठित किए जा चुके हैं। यह भी पढ़ें- Ranchi News: बड़गाई जमीन के मामले पर अब दो दिसंबर को सुनवाई इस मामले में पीएमएलए की विशेष अदालत अंतू तिर्की, आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिं...