रांची, अक्टूबर 30 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। धनबाद के वासेपुर निवासी फहीम खान की समयपूर्व रिहाई (प्रीमेच्योर रिलीज) से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश के अनुपालन के लिए आठ सप्ताह का समय दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय में आदेश का पालन नहीं होने पर संबंधित प्रतिवादियों को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होना होगा। मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी 2027 को निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सरकार की ओर से आदेश के अनुपालन के लिए आठ सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा गया। इस पर अदालत ने समय प्रदान कर दिया। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद और अधिवक्ता शाहबाज अख्तर ने पक...