रांची, जुलाई 17 -- Ranchi News: रांची, संवाददाता। पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में ट्रायल फेस कर रहे रियाजुद्दीन उर्फ रजनीश उर्फ राजेश को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रशांत वर्मा की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। मामला बरियातू थाना कांड संख्या 114/2022 का है। प्राथमिकी के अनुसार, 2 से 4 मई 2022 के बीच निर्माणाधीन राज अपार्टमेंट के ठेकेदार को मोबाइल फोन से खुद को लवकुश शर्मा बताकर पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई और जान से मारने की धमकी दी गई थी। यह भी पढ़ें- गवाह पेश नहीं कर सका अभियोजन, पोक्सो केस में आरोपी बरी इस संबंध में 6 मई 2022 को एफआईआर दर्ज हुई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि अभियोजन ...