रांची, जुलाई 16 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने पलामू के सहायक शिक्षक नंदू राम की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसई) पलामू को पांच अगस्त को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अदालत ने पूछा है कि आदेश का पालन नहीं किए जाने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जाए। इससे पहले हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि कोर्ट के आदेश का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नंदू राम को पुनर्बहाली से पहले की अवधि के सभी सेवा एवं वित्तीय लाभ दिए जाएं। सरकार की ओर से आदेश के अनुपालन के लिए आठ सप्ताह का समय मांगा गया था, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया था。

निर्णय की सुनवाई प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रेम पुजारी ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट रूल-393 के तहत जारी ...