रांची, अगस्त 15 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। जालान रोड में दुकान तोड़ने के लिए रांची नगर निगम ने मृतक के नाम पर नोटिस जारी कर दिया। इतना ही नहीं, निगम को यह भी पता था कि संबंधित जगह पर 8 दुकानें संचालित हैं। लेकिन इनमें से किसी को नोटिस नहीं दिया गया। हाईकोर्ट ने इस कार्रवाई को नियमसम्मत नहीं मानते हुए दुकानों को तोड़ने के निगम के आदेश को रद्द कर दिया। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने श्यामलाल अग्रवाल, बाल गोविंद अग्रवाल, सुशील जालान व अभिषेक अजमेरा की याचिका पर यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि यदि नगर निगम संबंधित जमीन या दुकानों को लेकर कोई कार्रवाई करना चाहता है, तो उसे निर्धारित नियम और कानून के तहत आगे बढ़ना होगा。

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