रांची, अक्टूबर 28 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। नाबालिग को जेल भेजे जाने के मामले में 20 लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर दायर अनीता देवी की याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव वीडियो कांफ्रेंसिंग से उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार के अधिवक्ताओं और सरकारी तंत्र के बीच समन्वय की कमी पर नाराजगी जताई। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने कहा कि सरकार के अधिवक्ता मामले में सही ढंग से पक्ष नहीं रख पा रहे हैं। इस पर मुख्य सचिव ने व्यवस्था में सुधार करने का आश्वासन दिया। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई तीन नवंबर को निर्धारित की। कोर्ट ने मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने से छूट दी।

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