रांची, अक्टूबर 13 -- Ranchi News: रांची। नशीली दवाओं की अवैध तस्करी के मामले में अपर न्यायायुक्त देबाशीष मोहापात्रा की अदालत ने दो महिलाओं समेत पांच अभियुक्तों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा पाने वालों में रानी, महिमा, करन सिंह, राजन कुचवादिया और आशीष शामिल हैं। अदालत ने 9 अक्तूबर को दोषी पाया था। मामला एनडीपीएस 17/24 से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार, 26 फरवरी 2024 को रेलवे पुलिस ने रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या दो और तीन के पास स्थित फुट ओवरब्रिज पर दो महिलाओं और तीन युवकों को संदिग्ध अवस्था में देखा था। सभी के पास भारी बैग थे। संदेह होने पर पुलिस ने उन्हें रोककर तलाशी ली। इस दौरान बैगों से एक हजार से अधिक कफ सिरप की बोतलें बरामद हुईं। इतनी बड़ी मात्रा ...