रांची, अक्टूबर 26 -- Ranchi News: रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड में राशन कार्ड से जुड़े आवेदनों की स्वीकृति के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही संबंधित आवेदन स्वीकृत किया जाएगा। ई-केवाईसी की सुविधा राज्य के राशन डीलरों के पास उपलब्ध ई-पॉस मशीन में दे दी गई है। इससे लाभुकों को अलग से किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे अपने क्षेत्र में ही यह काम निपटा सकेंगे। जिन आवेदकों ने नया राशन कार्ड बनवाने या मौजूदा कार्ड में नए सदस्य जोड़ने के लिए आवेदन किया है और जिनका आवेदन लंबित है, उन्हें भी पहले ई-केवाईसी कराना होगा। ऐसे आवेदक को अपने नजदीकी राशन डीलर के पास जाकर ई-पॉस मशीन के माध्यम से अपनी पंज...