रांची, अक्टूबर 26 -- Ranchi News: रांची। फ्लैट खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी और अमानत में खयानत के 11 साल पुराने आरोप में न्यायिक दंडाधिकारी श्रुति सोरेन की अदालत ने केवी कंस्ट्रक्शंस के साझेदार गिरिश मल्होत्रा और सुरेश मल्होत्रा को बरी कर दिया है। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव और पक्षों के बीच हुई समझौते के आधार पर बरी किया। शिकायतकर्ता राहुल कुमार ने शालीमार बाग आवासीय परिसर के छठे तल पर स्थित फ्लैट नंबर 6एफ को 13.02 लाख रुपये में खरीदने का समझौता किया था। शिकायत के अनुसार, उन्होंने 41 हजार और 1.50 लाख रुपये चेक से दिए। इसके बाद एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से 12.65 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत कराया, जिसमें से चार लाख रुपये केवी कंस्ट्रक्शंस को दिए गए। आरोप था कि रकम लेने के बावजूद फ्लैट का कब्जा नहीं दिया गया और उसी फ्लैट के लिए दूसरे व्यक्ति से भी समझ...