Ranchi News: दो मकानों पर अतिक्रमण नोटिस के खिलाफ डीसी के पास अपील के निर्देश
रांची, अक्टूबर 15 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। रांची के बजरा गांव में दो मकानों पर अतिक्रमण नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट ने प्रार्थियों को डीसी के पास अपील करने का निर्देश दिया। हालांकि, प्रार्थी दो हफ्ते के भीतर अपील दायर करते हैं, तो डीसी देरी माफ करने के आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने राधेश्याम गुप्ता और रेखा गुप्ता की याचिका पर सुनवाई में यह निर्देश दिया। प्रार्थियों ने हेहल अंचल के सीओ द्वारा जारी नोटिस व अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को रद्द करने की मांग की थी। मामला सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के बजरा गांव में प्लॉट संख्या 1037 पर बने दो मकानों से जुड़ा है।अंतिम आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देशसुनवाई में सरकार ने अदालत को बताया कि सीओ के आदेश के खिलाफ अधिनियम की धारा 11 के तहत डीसी के समक्ष ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.