रांची, जुलाई 18 -- Ranchi News: रांची, संवाददाता। जगन्नाथपुर मेले के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कमर कस ली है। विभाग द्वारा 24 जुलाई तक मेला क्षेत्र में एक विशेष निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान मेले के स्ट्रीट फूड विक्रेताओं, अस्थायी खाद्य दुकानों, होटलों और ढाबों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत जारी 24 बिंदुओं वाली एडवाइजरी का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। फूड सेफ्टी लाइसेंस या पंजीकरण आवश्यक

निर्देशों का पालन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी खाद्य विक्रेताओं के पास वैध फूड सेफ्टी लाइसेंस या पंजीकरण होना आवश्यक है। खाद्य सामग्री को धूल और मक्खियों से बचाने के लिए हमेशा ढंककर रखना होगा। साथ ही बासी, सड़ी-गली या मिलावटी वस्तुओ...