रांची, जुलाई 15 -- Ranchi News: रांची। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) के पीठासीन पदाधिकारी निशांत कुमार की अदालत ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले दीपक मुंडा के आश्रितों को 32,53,900 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। टाटा एआईजी इंश्योरेंस कंपनी को यह राशि 30 दिनों के भीतर 7.5% वार्षिक ब्याज के साथ जमा करनी होगी। मामला 17 नवंबर 2023 का है, जब बुंडू के तांगाटोली के पास विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल की टक्कर से दीपक की मौत हो गई थी।

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