रांची, अगस्त 20 -- Ranchi News: रांची। हत्या के आरोप में जेल में बद आरोपी सत्यम पाठक की नियमित जमानत याचिका अपर न्यायायुक्त मनीष रंजन की अदालत ने गुरुवार को सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी। वह 22 अप्रैल से जेल में है। मामला 21 अप्रैल को भार्गव सिंह उर्फ छोटू की गोली मारकर हत्या से जुड़ा है। प्राथमिकी में शुरुआत में सह आरोपी विजय हेनरी टेटे को गोली चलाने वाला बताया गया था, लेकिन जांच के दौरान सत्यम की संलिप्तता सामने आने की बात अदालत ने कही। सुनवाई के दौरान यह सच्चाई आई कि आरोपी की निशानदेही पर घटना के समय पहने कपड़े, दो देसी पिस्टल और आठ जिंदा कारतूस बरामद हुआ।

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