रांची, अक्टूबर 12 -- Ranchi News: रांची। न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा नंबर-1 की अदालत ने वर्ष 2013 के एक बहुचर्चित दहेज प्रताड़ना मामले में पति डॉ. चंचल कुमार पांडेय द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। अदालत ने निचली अदालत (जेएमएफसी श्रुति सोरेन) के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें धारा 91 सीआरपीसी के तहत बच्चे के शैक्षणिक, मेडिकल व अन्य दस्तावेज मंगाने की याचिका खारिज कर दी गई थी। मामला महिला थाना कांड संख्या 05/13 से जुड़ा है, जो पत्नी द्वारा पति डॉ. चंचल कुमार पांडेय, सास माधुरी लता पांडेय और मौसी सास अर्चना सरस्वती के खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए/34 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दर्ज कराया गया था। अदालत ने माना कि मांगे गए दस्तावेज मुख्य आरोपों के न्यायनिर्णयन के लिए सीधे तौर पर प्रासंगिक नह...