रांची, जुलाई 10 -- Ranchi News: रांची। अवैध हथियार, फर्जी आधार कार्ड और अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मामले में जेल में बंद आरोपी सोहेल खान को अदालत ने राहत देने से इनकार किया है। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने शुक्रवार को उसकी नियमित जमानत याचिका सुनवाई पश्चात खारिज कर दी। वह चान्हो थाना कांड संख्या 117/2025 मामले में 21 जुलाई 2025 से न्यायिक हिरासत में है। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से बताया गया कि आरोपी एक दर्जन आपराधिक मामलों में नामजद है।

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