रांची, अगस्त 13 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। रांची में सड़कों और गलियों में अव्यवस्थित तरीके से लगाए गए केबल और इंटरनेट तारों से हो रही परेशानी को झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के एमडी को 10 सितंबर तक शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह बताने को कहा है कि रांची शहर में कितनी टेलीकॉम कंपनियों को केबल और इंटरनेट तार लगाने की अनुमति दी गई है और अनुमति के तहत कितने तारों का उपयोग किया जा रहा है। अदालत ने जेबीवीएनएल से इस संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। यह मामला रांची शहर में केबल और इंटरनेट तारों के अव्यवस्थित तरीके से लगाए...