रांची, अक्टूबर 14 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवादददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड सशस्त्र पुलिस (जैप) के चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में 91 याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत दी है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सोनू कुमार एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रार्थियों को दिकेश कुमार एवं अन्य के मामले में पूर्व में दी गई राहत का लाभ प्रदान किया है। इसके तहत कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्तगी की तिथि से लेकर पुनर्बहाली तक की अवधि के बकाया वेतन और इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। संबंधित अवधि 23 जून 2016 से 22 जनवरी 2021 तक की है। मामला वर्ष 2016 में जैप के चतुर्थवर्गीय पदों पर हुई नियुक्तियों को रद्द किए जाने और बाद में कोर्ट के आदेश के आलोक में कर्मचारियों की पुनर्बहाली से जुड़ा है। नियुक्तियां रद्द होने के कारण संबंधित कर्मचा...