रांची, अक्टूबर 26 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। जेपीएससी की 11वीं से 13वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा के परिणाम को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अपीलकर्ताओं ने राज्य सरकार द्वारा परीक्षा रद्द किए जाने से संबंधित मामले की सुनवाई भी इस अपील के साथ करने का आग्रह किया। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि संबंधित मामले में एकल पीठ सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख चुका है। ऐसे में अपीलकर्ताओं की ओर से दाखिल हस्तक्षेप याचिका (आईए) पर कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। इसके बाद अदालत ने आईए खारिज कर दिया। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने अक्टूबर 2025 में 11वीं से 13वीं संयुक्त जे...