रांची, अक्टूबर 12 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं के माध्यम से हुई नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं की खंडपीठ में सुनवाई किए जाने का आग्रह सोमवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। आयूब तिर्की की ओर से अधिवक्ता सुभाष रसिक सोरेन ने मामले को एकल पीठ से स्थानांतरित खंडपीठ में भेजने का आग्रह किया। इसका विरोध करते हुए अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कहा कि मूल रिट याचिका दायर करने वाले पक्षों की सहमति के बिना मामले को दूसरे बेंच में नहीं भेजा जा सकता। उन्होंने दलील दी कि मामले की सुनवाई अंतिम दौर में है। ऐसे में इसे दूसरे बेंच में भेजने से याचिकाकर्ताओं के कानूनी अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने मामले...