रांची, अक्टूबर 14 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से आयोजित इंटरमीडिएट ट्रेंड टीचर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (पारा कोटि) 2026 में शामिल होने की अनुमति मांगने वाले पारा शिक्षकों को झारखंड हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिली। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने ऋषिकांत तिवारी एवं अन्य 25 की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने प्रार्थियों को शिक्षा विभाग के समक्ष अभ्यावेदन देकर अपना पक्ष रखने की छूट दी है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि वे इंटरमीडिएट ट्रेंड टीचर (कक्षा एक से पांच) की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन, जेएसएससी के विज्ञापन में निर्धारित शर्तों के अनुसार, परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं,...