रांची, जुलाई 15 -- Ranchi News: रांची। सीजेएम एसबी शर्मा की अदालत ने बुधवार को 13 साल पुराने एक मामले में साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने गोल्डेन सिटी गृह निर्माण स्वावलम्बी सहकारी समिति के अध्यक्ष अजय कुमार सिन्हा, कोषाध्यक्ष विजय कुमार पाल और सहयोगी रिजवान अहमद को दोषमुक्त किया। शिकायतकर्ता कामेश्वर मित्तल ने इनपर जाली दस्तावेज के जरिए जमीन देने का झांसा देकर Rs.3.22 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था।

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