रांची, अक्टूबर 15 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर स्थित होटल साहू की नीलामी से जुड़े मामले में बिहार राज्य वित्तीय निगम (बीएसएफसी) को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने नीलामी में संपत्ति खरीदने वाली बिमला डे से 83 लाख 14 हजार 484 रुपये की अतिरिक्त मांग को रद्द कर दिया है। साथ ही निगम को तीन सप्ताह के भीतर संपत्ति का कब्जा याचिकाकर्ता को सौंपने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि जब खरीदार नीलामी की शर्तों का पालन करने और आवश्यक राशि जमा करने के लिए तैयार था, तो निगम अपनी निष्क्रियता का बोझ उस पर नहीं डाल सकता। हाईकोर्ट ने बीएसएफसी की ओर से 11 सितंबर 2019 को जारी उस पत्र को निरस्त कर दिया, जिसके माध्यम से अतिरिक्त राशि की मांग की गई थी। अदालत ने यह भी कहा कि संपत्ति की कीमत बढ़ने के आधार पर पहले से स्वी...