रांची, अगस्त 5 -- Ranchi News: रांची। न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत ने 9 लाख रुपये के चेक बाउंस में दोषी मंसूर मियां की आपराधिक अपील खारिज कर दी। अदालत ने जेएमएफसी-11 द्वारा 17 दिसंबर 2025 को सुनाए गए फैसले को सही ठहराते हुए दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखी। मंसूर को चेक बाउंस में एक वर्ष के साधारण कारावास तथा शिकायतकर्ता श्रीराम फाइनेंस को 15 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया था। भुगतान नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा गया था। अदालत ने कहा कि आरोपी ने 9 लाख रुपये के वाहन ऋण के बदले जारी किया गया चेक, उसके हस्ताक्षर और बैंक खाते से संबंधित होने का प्रभावी खंडन नहीं किया। अपील खारिज करते हुए अदालत ने आरोपी को 15 दिनों के भीतर निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

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