रांची, अक्टूबर 24 -- Ranchi News: रांची, संवाददाता। न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) श्रुति सोरेन की अदालत ने 32.50 लाख रुपये के चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में आरोपी कारोबारी अजय जायसवाल (प्रोप्राइटर, जायसवाल मोटर्स, तिलता चौक, रातू) को दोषी ठहराते हुए 1 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी को शिकायतकर्ता को 60 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजा न देने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला कोकर खोराटोली निवासी शिकायतकर्ता बजरंगी लाल सेठ द्वारा दायर शिकायत वाद 34764/2024 से जुड़ा है। दोनों पुराने वाहनों के खरीद-बिक्री के व्यवसाय से जुड़े थे। अजय जायसवाल ने व्यापार के सिलसिले में बजरंगी लाल सेठ से 32.50 लाख रुपये का लोन लिया था। राशि चुकाने के लिए दिया गया बैंक ऑफ इंडिया का चेक 1 अक्तूबर 20...