रांची, अगस्त 14 -- Ranchi News: रांची। रेलवे स्टेशन से 17 किलो गांजा बरामदगी के मामले में कथित सप्लायर अभिनंदन कुमार को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त देबाशीष मोहापात्रा की अदालत ने शुक्रवार को उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला रेलवे रांची थाना से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार 25 फरवरी 2023 को आरपीएफ और जीआरपी टीम स्टेशन पर जांच कर रही थी। तभी दो संदिग्धों बिपिन सिंह व राजकुमार से पूछताछ के बाद उनके बैग से 17 किलो गांजा बरामद किया था।

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