रांची, सितम्बर 16 -- Ranchi News: रांची। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मयंक मालियाज की अदालत ने बुधवार को छह साल पुराने मारपीट समेत अन्य आरोपों से जुड़े मामले में अभियोजन की ओर से एक भी गवाह पेश नहीं किए जाने पर पप्पू गुप्ता, विजय साहू, सुनीता देवी, सुलेखा देवी, साजन गुप्ता, मुन्ना साव, सुरेंद्र गुप्ता, नारायण साव और बेबी देवी को आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने मामले को 'नो एविडेंस' केस माना। अदालत ने कहा कि अभियोजन को गवाह पेश करने के लिए कई अवसर दिया गया। गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए समन, वारंट और एसएसपी को पत्र तक जारी किया गया, लेकिन सभी प्रयास विफल रहा। यह भी पढ़ें- Ranchi News: जमीन विवाद में तीन दोषी, चेतावनी देकर छोड़ा अभियोजन एक भी गवाह कोर्ट में पेश नहीं कर सका। इसके बाद अभियोजन साक्ष्य बंद कर दिया गया। मामला 23 जु...