रांची, जुलाई 23 -- Ranchi News: रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने नौ साल पुराने जानलेवा हमला मामले में आरोपी जगदीश महतो उर्फ पशुवा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता और उसके भाई की गवाही में गंभीर विरोधाभास है, जिसका लाभ आरोपी को मिला। मामला सिल्ली थाना कांड संख्या 121/2017 से जुड़ा था। मामले के अनुसार, 2 दिसंबर 2017 को होटल की दीवार तोड़ने का नाम उजागर करने से नाराज होकर आरोपी ने शिकायतकर्ता मलिंद्र महतो और उसके भाई पर धारदार हथियार से हमला किया था। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की थी। ट्रायल के दौरान पांच गवाहों की गवाही कराई गई। होटल मालिक भी अभियोजन के मुख्य आरोप का समर्थन नहीं कर सके। जिस चाकू से हमला किए जाने की बात कही गई, उसे जांच अधिकारी ने जब्त नहीं क...