रांची, अगस्त 4 -- Ranchi News: रांची। अपर न्यायायुक्त पवन कुमार की अदालत ने जान से मारने की धमकी देने के आरोप में ट्रायल फेस कर रहे आरोपी मंटू कुमार उर्फ मंटू मुंडा और दिलेश्वर कुमार उर्फ दिलेश्वर साहू उर्फ छोटन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मामला मैक्लुस्कीगंज थाना कांड संख्या 07/2025 से जुड़ा था। सुनवाई के दौरान सूचक पूर्व के बयान से पलट गया। आईओ नहीं पहुंचा। 20 फरवरी 2025 की रात सूचक नितीश यादव पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया गया था। आरोप था कि आरोपियों ने उनका मोबाइल छीनकर क्षतिग्रस्त कर दिया और जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले में 21 फरवरी 2025 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...