रांची, अक्टूबर 13 -- Ranchi News: रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने गंभीर और लाइलाज बीमारियों से जूझ रहे शिक्षकों, उनके पति-पत्नी या बच्चों के इलाज के लिए अंतर-जिला तबादले की मांग पर फैसला सुनाया है। अदालत ने पश्चिमी सिंहभूम जिला शिक्षा स्थापना समिति के 24 जुलाई 2025 के उस निर्णय को रद्द कर दिया, जिसके तहत शिक्षकों के तबादले के दावे कोखारिज किया गया था। अदालत ने सभी याचिकाकर्ताओं के रिकॉर्ड प्राथमिक शिक्षा निदेशक को भेजकर 10 सप्ताह के भीतर तबादला आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। पश्चिमी सिंहभूम के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 90 शिक्षकों ने अधिवक्ता मनोज टंडन के माध्यम से याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि राज्य सरकार की तबादला नीति के तहत मेडिकल बोर्ड ने उनकी बीमारी के मामलों को सही पाया था, फिर भी जि...