रांची, अक्टूबर 27 -- Ranchi News: रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य में कैप्टिव खनन पट्टों से उत्पादित खनिजों का निर्धारित सीमा से अधिक गैर-कैप्टिव उपयोग करने या उनका व्यावसायिक उपयोग करने पर अतिरिक्त उपकर लगेगा। इसके अलावा, धातुकर्मीय ग्रेड के बॉक्साइट पर उपकर की दर लंदन मेटल एक्सचेंज (एल्युमिनियम) के मूल्य के दो प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत किया जाएगा। इस दर की गणना उत्पादित अयस्क में मौजूद एल्युमिनियम धातु की मात्रा के आधार पर की जाएगी। इस संबंध में खान एवं भूतत्व विभाग ने खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम, 2024 की अनुसूची में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया था। मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। यह भी पढ़ें- Ranchi News: खनिज ब्लॉक आंशिक और पूर्ण रूप से अन्वेषित श्रेणियों में होंगे विभाजित कैप्टिव खनन पट्ट...