रांची, जुलाई 29 -- Ranchi News: खूंटी, संवाददाता। समाहरणालय सभागार में बुधवार को उपायुक्त मो. जावेद हुसैन की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1995 के तहत राहत राशि भुगतान से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिले में दर्ज दो मामलों की विस्तृत समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कहा कि एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना तथा अत्याचार की स्थिति में उन्हें शीघ्र न्याय एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। उन्होंने एक मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद नियमानुसार राहत राशि की पहली किस्त के रूप में 25 प्रतिशत यानी 25 हजार रुपये का भुगतान पीड़ित को शीघ्र ...