रांची, अक्टूबर 24 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर के अखिलेश सिंह को आर्म्स एक्ट के मामले में बरी करने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि आरोपी की कथित स्वीकारोक्ति साबित नहीं हुई और जिस परिसर से हथियार बरामद किए जाने का दावा किया गया था, उस पर भी आरोपी का नियंत्रण स्थापित नहीं हो सका। ऐसे में हथियार की बरामदगी को आरोपी के खिलाफ विश्वसनीय साक्ष्य नहीं माना जा सकता। अदालत ने राज्य सरकार की ओर से दायर एक्विटल अपील में कोई मेरिट नहीं पाते हुए उसे खारिज कर दिया। मामला जमशेदपुर के सिदगोड़ा थाना से संबंधित है। जमशेदपुर के 12वें अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 12 अगस्त 2021 को साक्ष्यों के अभाव में अखिलेश सिंह को आरोपों से बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थ...