रांची, जुलाई 30 -- Ranchi News: रांची, संवाददाता। जांच अधिकारी सुजीत उरांव की जांच में कई अहम कमियों के कारण जिन दो आरोपियों मो. शाकिब उर्फ देवा और मो. अली उर्फ कल्लू को संगठित अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया था, अदालत ने दोनों को साक्ष्य के अभाव में उक्त मामले से बरी कर दिया। दोनों पर चोरी की स्कूटी, बाइक लूट और संगठित अपराध से जुड़े मामले में आरोप तय किया गया था। अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी यह साबित नहीं कर सके कि बरामद नंबर प्लेट चोरी के वाहनों की थी। किसी भी कथित फर्जी दस्तावेज को अदालत में पेश या प्रदर्शित नहीं किया गया। स्वतंत्र गवाह भी नहीं था और जांच अधिकारी ने स्वीकार किया कि बरामद स्कूटी आरोपी शाकिब की पत्नी के नाम पर पंजीकृत थी। मामला अरगोड़ा थाना कांड संख्या 260/2024 से जुड़ा था।

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