रांची, अक्टूबर 9 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड के वरीय पुलिस अधिकारी के साथ रास्ते का विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। सैयद शारीफ इब्राहिम ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में अपने और अपने परिवार के निर्बाध आवागमन, आवासीय परिसर के गेट के सामने रखे गए ईंट-पत्थर हटाने और सुरक्षा उपलब्ध कराने का आग्रह अदालत से किया गया है। याचिका में झारखंड सरकार, रांची के उपायुक्त, एसडीएम सदर, अरगोड़ा थाना प्रभारी और वर्तमान में डीआईजी रेल के पद पर पदस्थापित आईपीएस अधिकारी प्रियदर्शी आलोक को प्रतिवादी बनाया गया है। 1963 से रास्ते के इस्तेमाल का दावायाचिका के अनुसार, पत्रकार का परिवार वर्ष 1963 से अशोक नगर रोड नंबर-1 स्थित 40 फीट चौड़ी सड़क से आवागमन करता रहा है। याचिका में वर्ष 1991 में रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (...