रांची, अक्टूबर 13 -- Ranchi News: रांची, संवाददाता। चतरा के टंडवा स्थित मगध व आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े अवैध फडिंग मामले में सात सजायाफ्ताओं को हाईकोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस राम शर्मा खंडपीठ ने जमानत को लेकर दायर हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई करते हुए सातों को जमानत प्रदान कर की। यह लाभ आधे से अधिक सजा काट लेने के आधार पर मिला है। इसमें विनोद गंझू, विंदेश्वर गंझू उर्फ विंदु गंझू, बीरबल गंझू, भीखन गंझू, अमर सिंह भोक्ता, प्रेम विकास और अनिश्चय गंझू शामिल हैं। मालूम हो कि रांची की एनआईए की विशेष अदालत ने आठ साल पुराने उक्त मामले में 18 अगस्त 2026 को 12 दोषियों को 8 से 10 साल तक सजा सुनाई थी। साथ ही जुर्माना लगाया था। इस फैसले को सजायाफ्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। साथ ही जमानत की गुहार लगाई थी।

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