रांची, अक्टूबर 27 -- Ranchi News: रांची, संवाददाता। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने मंगलवार को पाकुड़ जिले में पैनम कोल कंपनी के कथित अवैध खनन से जुड़े मामले में सुनवाई की। अदालत ने एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) को अब तक की जांच की अद्यतन रिपोर्ट 30 अक्तूबर तक दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी। सुनवाई के दौरान पैनम कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से आवेदन देकर बताया गया कि एसीबी ने 27 अक्तूबर को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। कंपनी ने अस्वस्थता का हवाला देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बयान देने की अनुमति मांगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आवेदन निष्पादित कर दिया। इससे कंपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना बयान दर्ज करा सकेगी। वहीं, एसीबी की ओर से ...