रांची, अक्टूबर 27 -- Ranchi News: रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य में यदि कोई व्यक्ति, उसका एजेंट, मैनेजर, कर्मचारी या ठेकेदार बिना समनुदान, अनुज्ञप्ति या अनुमति के ईंट-मिट्टी खनिज का उत्खनन, निकासी या खनन करता है, अथवा बिना वैध अनुज्ञप्ति या चालान के इसका भंडारण या परिवहन करता है, तो ऐसे मामलों में ईंट-मिट्टी निकालने वाले या ईंट भट्ठा मालिक को जुर्माना देना होगा। जुर्माने की दर ईंट की मिट्टी पर निर्धारित रॉयल्टी दर का 10 गुना होगी। इसे लेकर खान एवं भूतत्व विभाग ने झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना को झारखंड लघु खनिज समनुदान (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026 नाम दिया गया है। इसके अलावा, अधिसूचना में एक नया नियम-67 जोड़ा गया है, जिसके अनुसार यदि नियमावली को प्रभावी ढंग से लागू करने के ल...