रांची, अक्टूबर 23 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने अफीम तस्करी के मामले में दोषी ठहराये गये दो आरोपियों की सजा आठ साल से घटाकर तीन साल कर दी है। अदालत ने दोनों की दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए उन पर लगाये गये 50-50 हजार रुपये के जुर्माने में कोई बदलाव नहीं किया। अदालत ने कहा कि मामले में सजा बढ़ाने वाले कोई प्रतिकूल कारक सामने नहीं आये हैं और दोनों आरोपी युवा हैं। हाईकोर्ट ने राज कुमार साव उर्फ राजू कुमार और नगिना उर्फ नकुल यादव की ओर से दायर अलग-अलग आपराधिक अपीलों पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। दोनों ने लातेहार के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत के चार मार्च 2025 के फैसले को चुनौती दी थी। निचली अदालत ने दोनों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 17(बी) के तहत दोषी ठहराते हुए आठ-आठ साल के सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपये ज...