रांची, अगस्त 5 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट से अपर बाजार के कुछ और दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने बुधवार को रांची नगर निगम की ओर से दुकानदारों को जारी नोटिस के आधार पर किसी तरह की कार्रवाई करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। नगर निगम ने नियमों के विपरीत दुकानों के संचालन का आरोप लगाते हुए नोटिस जारी किया था। इस संबंध में नितिन कुमार सर्राफ और अन्नपूर्णा ट्रेडिंग कंपनी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रांची नगर निगम के नोटिस को चुनौती दी गई है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता देवेश अजमानी ने पक्ष रखा। यह भी पढ़ें- रांची में गरजा हेमंत सोरेन का बुलडोजर, ढहा दिए गए 12 घर; क्या थी वजह सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि नगर निगम की ओर से जारी नोटिस नियमसम्मत नहीं है। नगर निगम न...